देहरादून
उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। उपभोक्ता को 2025 के मई माह के बिजली बिलों में औसतन 89 रुपए की छूट मिलने जा रही है। जो कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार मिलने जा रही है।
विद्युत नियामक आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि यूपीसीएल (ऊर्जा निगम) की मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से अधिक होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में फ्यूल एंड पावर पर्चेज कॉस्ट एडजेस्टमेंट (FPPCA) मद में चार्ज किया जाता है।
दूसरी ओर इसके विपरीत यदि मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में FFPCA मद में वापिस किया जाता है।
आयोग के वर्ष 2024-25 के लिए अनुमोदित विद्युत क्रय लागत के सापेक्ष माह मार्च 2025 की विद्युत क्रय लागत मद में भारी बचत हुई है।