देहरादून
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि 10 फरवरी को पूर्वान्ह 7 बजे से 7 मार्च अपरान्ह 6ः30 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटो की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियमन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।