देहरादून
वायरस कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा 24 मार्च रात्रि 12 बजे से सम्पूर्ण देश को 21 दिन के लिए लाॅक डाउन घोषित किया गया है। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद में लाॅक डाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं यथा डीजल, पैट्रोल, गैस, खाद्य सामग्री, सब्जी, फल के अलावा दवा तथ पशुओं के चारे आदि की आपूर्ति सुचारू रखने हेतु सम्बन्धित सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनों को लाॅक डाउन के प्रतिबन्ध से व्यवधान रहित रखा गया है। उन्होंने बताया खाद्य सामग्री, फल सब्जी की दुकानें प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक एवं पैट्रोल पम्प एवं दवा की दुकानें, क्लीनिक एवं स्वास्थ्य सेवाए सम्पूर्ण दिवस खुली रहेंगी। उन्होंने खाद्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय निर्धारित समय पर करने तथा सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का परिपालन करते हुए करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें निर्धारित समय पर ही खुलेंगी। जिलाधिकारी ने पुलिस, राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने समस्त प्रिन्ट/इलैक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे अपने स्तर से आमजनमानस को कोरोना वायरस के सकं्रमण की गम्भीरता को समझाते हुए सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाये रखने एवं अनावश्यक अपने घरों से बाहर न निकलने हेतु जागरूक करे। जिलाधिकारी ने बताया कि लाॅक डाउन के दौरान समस्त पैट्रोल डीजल पम्प प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे तथा आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े खाद्य पदार्थों का परिवहन कर रहे वाहन को लाॅक डाउन के प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। उन्होंने आवश्यक कार्यों के सम्पादन में तैनात कार्मिकों, उपभोक्ताओं को एडवाइजरी के अनुसार पर्याप्त सोशल, डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) बनाये रखने एवं सतर्कता बरतने के निर्देश दिये, साथ ही कोरोना महामारी के दृष्टिगत समय-समय पर जारी एडवायजरी व लाॅक डाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिये।