दून में अब बिना इज़ाज़त बारात में बघ्घी,साउंड ठेली प्रयोग किया तो कार्यवाही ,यायायात कर्मियों का भी जमा करना होगा शुल्क… यातायात पुलिस

देहरादून
शहर की यातायात व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशनुसार प्रकाश चन्द्र पुलिस अधीक्षक यातायात की अध्यक्षता में देहरादून शहर में संचालित होने वाली बग्घी ओर बैंड सचालकों के साथ पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून कार्यालय में गोष्ठी आयोजित की गई । जिसमें शहर के 29 बैंड / बग्घी संचालक मौजूद रहे । गोष्ठी के दौरान हुयी वार्ता में शहर मेंं  होंने वाली शादी समारोह व अन्य कार्यक्रम जिसमें बग्घी / बैंड का प्रयोग किया जाता है का आयोजक द्वारा यातायात पुलिस से सशर्त अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । गोष्ठी में बग्घी / बैंड संचालकों के साथ यह भी चर्चा की गयी कि ऐसे कार्यक्रम में उनके द्वारा यातायात व्यवस्था का ध्यान रखते हुए सड़क के एक हिस्से का सिंगल लाईन में प्रयोग किया जायेगा ताकि यातायात में  व्यवधान उत्पन्न न हो । इसके अतिरिक्त यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत नियुक्त यातायात कर्मियों के लिए आवेदक को पृथक रूप से मानदेय शुल्क के रूप में निर्धारित धनराशि यातायात कार्यालय में जमा करनी होगी साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि शादी समारोह में कत साउंड ट्राली को भी शामिल किया जा रहा है जबकी साउंड ट्राली शामिल किये जाने अथवा दिखाई देने पर सम्बन्धित आयोजक एवं ट्राली साउंड संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । तय शर्तों के अनुसार बैंड / बग्घी का संचालन की अऩुमति दी जा सकेगी एवं इस सम्बन्ध में शादी समारोह में यातायात पुलिस के अनुसार दिये गये निर्धारित रुट का पालन किया जायेगा ।
गोष्ठी के दौरान राजपाल सिंह रावत निरीक्षक यातायात, प्रदीप कुमार, निरीक्षक सीपीयू देहरादून, संजीव त्यागी, उ0नि0 सीपीयू आदि मौजूद रहे ।

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