देहरादून
भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-3/4/2022/SDR/Vol.II दिनांक 04 मार्च, 2024 के साथ प्राप्त भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्या- 995 (अ) दिनांक 01 मार्च, 2024 के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 (1951 का 43) की धारा-169 के साथ पठित धारा-60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम-27क के खण्ड (ड.) में “80 वर्ष से अधिक” अंको और शब्दों के स्थान पर “85 वर्ष से अधिक अंक और शब्द रखे जाएंगे अर्थात पूर्व में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को घर पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान का विकल्प उपलब्ध था अब यह विकल्प 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को उपलब्ध होगा। राज्य में 85 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी वरिष्ठ मतदाता जो शारीरिक रूप से मतदेय स्थल पर उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, ऐसा कोई भी वरिष्ठ मतदाता भारत निर्वाचन आयोग से निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पाँच दिन के अन्दर फार्म-12डी पर अपना आवेदन संबंधित बीएलओ के माध्यम से रिटर्निगं आफिसर को प्रस्तुत कर सकते हैं। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं के लिए यह सुविधा वैकल्पिक है। यदि कोई वरिष्ठ मतदाता मतदेय स्थल पर उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक है तो ऐसे किसी भी वरिष्ठ मतदाता को फार्म-12डी पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
अतः राज्य के समस्त मतदाताओं से अनुरोध है कि लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।