दिल्ली/देहरादून
पतंजलि के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वालो के लिए अच्छी खबर नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हलफनामा पेश किया और बताया कि पतंजलि के 14 उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है और उनके विज्ञापन भी वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इसी साल अप्रैल में सस्पेंड कर दिए गए थे।
हालांकि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उन्होंने 14 उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिनके मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस अप्रैल में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा निलंबित किए गए थे।
कंपनी ने 5,606 फ्रैंचाइजी स्टोर और मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन उत्पादों को वापस लेने और उनके विज्ञापन रोकने के निर्देश दे दिए हैं।
मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को निर्धारित की है। कोर्ट यह सुनवाई इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा दायर याचिका पर कर रही है।
प्रतिबंधित प्रॉडक्ट्स की सूची देखिए ..
1. आईग्रिट गोल्ड – दिव्य फार्मेसी
2. मधुग्रिट – दिव्य फार्मेसी
3. श्वासारि वटी – दिव्य फार्मेसी
4. मधुनाशिनी वटी – दिव्य फार्मेसी
5. श्वासारि गोल्ड – दिव्य फार्मेसी
6. लिवामृत एडवांस – दिव्य फार्मेसी
7. बीपी ग्रिट – दिव्य फार्मेसी
8. लिपिडोम – दिव्य फार्मेसी
9. श्वासारि प्रवाही – दिव्य फार्मेसी
10. श्वासारि अवलेह – दिव्य फार्मेसी
11. ब्रोंकोम – दिव्य फार्मेसी
12. लिवोग्रिट – दिव्य फार्मेसी
13. पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप – पतंजलि आयुर्वेद
14. मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर – दिव्य फार्मेसी।