आर टी ई में एडमिशन के लिए मिला छूटे बच्चों को एक और मौका,16000 से ज्यादा सीटें उपलब्ध

देहरादून

राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए मौका ढूंढ रहे स्टूडेंट्स को एक और मौका मिल गया है।

बीती लॉटरी के दौरान जो बच्चे रह गए थे उन्हें अब दोबारा एडमिशन का मौका मिल रहा है। इसके लिए 20 जून से प्रक्रिया शुरू होगी. अब एडमिशन के लिए आवेदन कब करना है और कैसे करना है, यह सभी जिलों के सीडीओ को 20 जून तक जारी करने के लिए निर्देशित किया गया. इस प्रक्रिया में चुने हुए बच्चे 5 अगस्त से प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले सकेंगे।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई के इच्छुक गरीब व वंचित वर्ग के छात्र 5 अगस्त को आवेदन कर सकेंगे। आरटीई कोटे के तहत दूसरे चरण में एडमिशन की प्रक्रिया 20 जून के बाद शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. ‘इसके लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. जिसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से सभी डॉक्यूमेंट चैक होते हैं । जिसके बाद लॉटरी निकाली जाती है. लॉटरी के दौरान सही पाए जाने पर किसी भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे का एडमिशन हो जाता है।

 

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार मई माह में लॉटरी के दौरान अधिकतर फार्म डॉक्यूमेंटेशन पूरा न होने के कारण रिजेक्ट कर दिए गए थे। आधे से ज्यादा सीटें खाली होने के कारण खाली सीटों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिससे 16 हजार से ज्यादा सीट खाली न रहें। मई माह में निकाली गई लॉटरी के दौरान केवल 17662 बच्चों का चयन हो सका। जबकि 33672 सीट आरटीई के तहत खाली थीं। इस वर्ष आरटीई के तहत लॉटरी में चुने गए बच्चों का एडमिशन 1 से 20 जुलाई तक होंगे। जबकि 20 जून के बाद आने वाले आवेदन के एडमिशन 5 अगस्त के बाद हो सकेंगे. जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग की ओर से सभी को भेज दिए गए हैं। दून में इसका फायदा 1232 छात्र-छात्रायें उठा सकेंगे।

बताते चलें कि देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्‍ट 2009 (RTE) लाया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्‍ट को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ था।

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