देहरादून
वायु प्रदूषण एवं कोविड-19 के दृष्टिगत पटाखों के बेचने/जलाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में वर्णित प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन पर्यावरण सरंक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के 6 नगरीय क्षेत्रों देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार हल्द्वानी, रूद्रपुर एवं काशीपुर सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन कै्रकर्स का ही विक्रय किया जाएगा तथा उक्त 6 नगरीय सीमा क्षेत्रों में पटाखा जलाने की अवधि 2 घण्टे निर्धारित की गई है। दीपावली रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक तथा छठ पूजा प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक पटाखा जलाने की अवधि निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी ने माननीय राष्ट्रीय अभिकरण एवं शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का जनपद में अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक नगर व ग्रामीण/नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारियों एवं समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारियों को अधिकृत किया गया है। उन्होनंे सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित बाजारों, माल्स, रेस्टोरेट, होटल्स, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन करवाने के साथ अनिवार्यतः मास्क का उपयोग करवाने तथा यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए ताकि बाजारों में जाम की स्थिति न बने।
दूसरी तरफ दून DIG/SSP ने भी पटाखे जलाने को लेकर आदेश जारी के दिए।
दीपावली के अवसर पर
आतिशबाजी को लेकर जारी किये गये आदेशों के कडाई से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने भी सभी क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये कि उनके क्षेत्र मे सभी दुकानदार सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का ही विक्रय करेंगे व दीपावली, गुरूपर्व व छठ पूजा के दिन सभी थानाध्यक्ष रात्रि 10 बजे के बाद क्षेत्र मे भ्रमणशील रहेंगे तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगो से आतिशबाजी रोकने की अपील की गई । इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने को आदेशित किया गया कि किसी भी क्षेत्र मे किसी भी दशा मे रात्रि 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं हो। वहीं कंट्रोल रूम के माध्यम से सीसीटीवी के द्वारा भी होने वाले घटनाक्रम पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने निर्देश जारी किए गये ।