देहरादून
अब से राशन विक्रेताओं को हर माह की बीस तारीख तक उपभोक्ताओं को राशन वितरीत करना होगा।
दून जिला पूर्ति कार्यालय ने राशन विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं। लापरवाह विक्रेताओं पर विभाग कार्रवाई करेगा। डीएसओ विपिन कुमार ने बताया उपभोक्ताओं को हर माह के बीस तारीख तक राशन वितरण करना होगा।निर्देश का अनुपालन न करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
विपिन कुमार ने कहा कि बायोमैट्रिक को शतप्रतिशत किये जाने को लेकर विभाग की ओर से इस तरह का कदम उठाया गया है। इससे जहां एक ओर उपभोक्ताओं को भी समय पर राशन मिल पाएगा तो दूसरी ओर विक्रेताओं को भी सहूलियत हो जाएगी।