पढ़िए उत्तराखण्ड सरकार ने बुधवार से क्या जारी की है नई गाइड लाइन

देहरादून

पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में कोरोना-19 से लगातार बढ़ रहे संक्रमण पर प्रदेश सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है।

अब सरकारी विभागों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालय खोले जाने हैं।साथ ही बॉर्डर पर सख्ती से चेकिंग और कोविड-19 टेस्ट कराना होगा।

पहले से चल रहे नियमो में कुछ परिवर्तन किये गए है जैसे
इनमें महत्त्वपूर्ण नई गाइड लाइन में 2 बजे के बाद आपातकालीन सेवा दे रहे प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी दुकान बंद रखनी होंगी। वही अब नाईट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी की आवाजाही पूरी तरह से बन्द रहेगी।

साथ ही जिन संस्थानों में पालियो में काम होता है,राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग पर माल ढोने वाले वाहन,बस,ट्रेन या हवाई जहाज से सफर कर घर जा रहे यात्री पूरी तरह से इनसे मुक्त रहेंगे।

कोरोना के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने भी संशोधित गाइडलाइन को भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बाद जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने नई गाइडलाइन को लेकर आदेश जारी किए हैं। अब निम्न शर्तों पर कोरोना काल तक सभी व्यवस्थाओं का संचालन किया जाएगा। इसके लिए सूबे के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि इनका सख्ती से गाइडलाइन का पालन कराया जाए।

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