पुष्पांजलि रिएल्मस एंड इंफ्राटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक मित्तल के विरुद्ध राजपूर तथा डालनवाला क्षेत्र में ऑर्चिड पार्क तथा एमिनेंट हाइट्स के नाम से फ्लैट्स/ हाउसिंग सोसायटी का निर्माण कर लोगों को उसमें फ्लैट दिलाने के एवज में धोखाधड़ी तथा पैसों का गबन करने के संबंध में थाना राजपुर तथा थाना डालनवाला में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। दीपक मित्तल उपरोक्त के द्वारा जरिये दूरभाष पुलिस से सम्पर्क स्थापित कर उसके प्रोजेक्ट में जिन व्यक्तियों द्वारा पैसा निवेश किया गया है, उन सभी को समय से या तो फ्लैट हस्तातंरित करने अथवा उनके द्वारा निवेशित धनराशि को ब्याज सहित वापस करने की बात कही गयी है। उक्त संबंध में पुलिस उपमहानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा दीपक मित्तल के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों की जांच हेतु गठित एस0आई0टी0 को उक्त प्रस्ताव का विधिक परिक्षण करते हुए आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही एस0आई0टी0 को निर्देशित किया गया है कि यदि ऐसी कोई भी सम्भावना लगती है, जिससे निवेशकों द्वारा लगाया गया पैसा डुबने की आशंका हो तो तत्काल गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही पर विचार करते हुए दीपक मित्तल की संपत्ति तथा निवेशकों द्वारा दिये पैसों का इस्तेमाल जिन अलग-अलग संपतियों पर हुआ हो चाहे वह सम्पत्ति दीपक मित्तल, उसके किसी परिजन अथवा किसी परिचित के नाम पर हो, को डिटैच करने की विधिक प्रक्रिया का भी परीक्षण करने के निर्देश दिए गए है।