देहरादून/नैनीताल
प्रभात गांधी ने नैनीताल जिले के पदमपुरी और खुटानी में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। हाईकोर्ट ने इस पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लिया।
पूरे राज्य में हाईकोर्ट ने राजमार्गों और सड़कों के किनारों से सरकारी और वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। क्रियान्वयन रिपोर्ट को चार सप्ताह के भीतर सभी डीएम और डीएफओ को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। प्रभात गांधी ने नैनीताल जिले के पदमपुरी और खुटानी में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। हाईकोर्ट ने इस पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लिया।
पत्र में बताया गया था कि पदमपुरी और खुटानी में राजमार्ग के किनारे सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण करके दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए गए हैं। मंदिर भी बनाए गए हैं। कोर्ट ने नैनीताल की डीएम वंदना सहित सभी डीएम और डीएफओ को जांच और अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा। पांच सितंबर को कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होनी है।