देहरादून
देहरादून-हरबर्टपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (7) के किमी-143 में टोंस नदी पर नंदा की चौकी क्षेत्र में बने पुल की एप्रोच रोड धसने के मामले में निर्माण कंपनी मै. हिमायलन कंस्ट्रशन पर अगले आदेशों तक पीडब्ल्यूडी की किसी भी निलामी प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक लगाते हुए रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया है।
शासन के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता व विभागाध्यक्ष राजेश चंद्र शर्मा ने उक्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि सेतु के पुनर्निर्माण व सुदृढ़ीकरण कार्य, अनुबंध सं.-36/एसई-09/2025-26 दिनांक- 31.01.2026 के अंतर्गत मै. हिमालयन कंस्ट्रक्शन, 250 सारथी विहार, देहरादून द्वारा कराया जा रहा था। आदेश में मुख्य अभियंता की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने का कारण हैवी स्कॉरिंग है। इसके साथ ही कार्यस्थल में स्कॉर डेफ्थ का एसेसमेंट भी नहीं हो पाया।
आदेश में प्रमुख अभियंता ने कहा कि जांच अधिकारी ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) व इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टेस्ट (ईआरटी) कराए जाने का सुझाव दिया है।
प्रमुख अभियंता द्वारा स्कॉर डेफ्थ का एसेसमेंट होने तक मै. हिमालयन कंस्ट्रशन का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही अग्रिम आदेशों तक पीडब्ल्यूडी की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने पर भी रोक लगाई गई है।

