उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एएनएम की भर्ती न शुरू करने पर DG हेल्थ को किया नोटिस जारी, मई में होगी सुनवाई

देहरादून/नैनीताल

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ए.एन.एम.के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करने के पूर्व के आदेशों का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए डी.जी.हैल्थ को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए मई माह की तिथि तय की है।

बताते चलें कि ए.एन.एम.की छात्रा नीमा गोस्वामी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि सामान्य वर्ग में 53 पदों पर रिक्तियां निकाली गई थी, जिसमें से 23 पदों पर नियुक्तियों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 33 पदों को हैंडीकैप विकलांगो के लिए रिजर्व रखते हुए भर्ती प्रकिया पर रोक लगा दी थी। उनके द्वारा वर्ष 2021 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 2 माह के भीतर ए.एन.एम.के रिक्त पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करने के आदेश जारी किए थे। याचिकाकर्ता का कहना है न्यायालय के आदेशों का पालन न करते हुए रोके गए ए.एन.एम.के पदों पर अभीतक भर्ती प्रकिया शुरू नहीं कि गई।

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