राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की 12 सदस्यीय सलाहकार समिति का हुआ गठन,शासन ने जारी की सूची

देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलाहाकार समिति का गठन किया,जारी की गई लिस्ट देखिए कि किन नेताओं को बनाया गया सदस्य…

इस संबंध म जारी किए गए शासन के पत्र का मजमून कुछ यूं है..

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 271/XLI-B-1/2024/684-प्रशि०/2004, दिनांक 15 मार्च, 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलाहाकार समिति का निम्नवत् पुनर्गठन करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- मंत्री, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग- अध्यक्ष

2- सुरेश आर्य, नि० प्रतापनगर, टिहरी-सदस्य

3- शिवेश बहुगुणा पुत्र एस.बी. बहुगुणा, बहुगुणा निवास, जागृति विहार फेज-2, बद्रीपुर, जोगीवाला, नियर नंदा नर्सिंग होम, देहरादून-सदस्य

4- ओ०पी० उनियाल, नि० किताबघर, मसूरी, देहरादून- 5

: सदस्य

– गजेन्द्र सिंह राणा, नि० ग्राम कनसेरू, पो०-बडकोट, उत्तरकाशी-: सदस्य

6- प्रेमा कोश्यारी, नि० ऐचुली निकट मल्लिकार्जुन स्कूल, पिथौरागढ़-: सदस्य

7- नरेश खरायत, नि० लोहाघाट मुख्यबाजार, चम्पावत-: सदस्य

8- मनोहर राम, नि० ग्राम रमाणी कपकोट, बागेश्वर-: सदस्य

9- नरेश शर्मा, नि0 515 पुरानी तह० रामपुर रोड़, आरा मशीन, हरिद्वार-: सदस्य

10- सुरेन्द्र सिंह नेगी, नि० ग्राम धुर्मा, पो० मोख नन्दानगर, चमोली-: सदस्य

11-मनवर सिंह, नि० स्याल्दे, सल्ट अल्मोड़ा-: सदस्य

: सदस्य-सचिव

12-निदेशक (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड-

2- उपर्युक्तानुसार पुनर्गठित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलाहाकार समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगेः-

1. संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को उनके प्रशिक्षण के अनुसार कार्य/रोजगार सुलभकराना।

2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों एवं नियोजकों के मध्य समय-समय पर बैठकें आहूत कर नियोजकों की मांगानुसार प्रशिक्षण हेतु परामर्श देना।

3. संस्थानों में चल रहे व्यवसायों को रोजगारोन्मुखी बनाना तथा पुराने व्यवसायों के स्थान पर नए व्यवसायों के सम्बन्ध में परामर्श देना।

4. संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए शिशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में नियोजकों से बैठक कर कार्यवाही करना।

5. अध्यक्ष की सहमति से अन्य कोई विषय।

3- समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु गैर-सरकारी सदस्यों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होंगे।

भवदीय।

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