देहरादून
उत्तराखण्ड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि 10 मार्च की सुबह 8 बजे सबसे पहले डाक मतों की गिनती की जाएगी। 70 विधानसभा सीटों की कई राउंड की मतगणना के लिए जिला मुख्यालयों में आवश्यक टेबल लगा दी गयी है।
मतगणना के लिए कार्मिक, प्रेक्षक, माइक्रो आब्जर्वर व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। सभी विधानसभाओं की मतगणना के लिए पर्याप्त टेबल की व्यवस्था की गयी है।
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना कार्य के लिए 70 प्रेक्षक तैनात किए गए हैं, जो सभी संबंधित जनपदों / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहुँच चुके हैं।
मतगणना कार्य में राज्य की सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत लगभग-7,681 कार्मिकों की तैनाती की गयी है जिसमें 1296 माइक्रो आब्जर्वर भी सम्मिलित है। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए 8 कम्पनी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल, 14 कम्पनी पी.ए.सी. तथा लगभग 6500 राज्य पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गणना प्रारम्भ करने से पहले प्रत्येक रिटर्निग आफिसर/ सहायक रिटर्निग आफिसर द्वारा गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतगणना हॉल में उपस्थित कार्मिकों / गणना अभिकर्ताओं / अभ्यर्थियों तथा निर्वाचन अभिकर्ता आदि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-128 पढ़कर सुनाई जाएगी। सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गणना प्रारम्भ की जायेगी और 30 मिनट के अन्तराल के बाद EVM में प्राप्त मतों की गणना प्रारम्भ की जायेगी।
ये जानकारी भी सार्वजनिक की गई हैं।
हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने हेतू जो संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा।
जो कोई व्यक्ति उप धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डनीय होगा।
आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 10 मार्च, 2022 को सुबह 8 बजे तक प्राप्त डाक मतपत्रों से संबंधित सभी लिफाफों को गणना में सम्मिलित किया जाएगा।
नियत समय के पश्चात प्राप्त डाक मतपत्रों से संबंधित लिफाफों को गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।
इस संबंध में डाक विभाग को भी समय-समय पर निर्देशित किया जा चुका है कि, दिनांक 9 मार्च, 2022 की देर सांय तक प्राप्त डाकमतपत्रों से संबंधित लिफाफों को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ देर सांय तक ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निगं आफिसर कार्यालय (जो भी पता लिफाफे में अंकित हो) तक पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इस संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों भी निर्देशित किया गया है कि वह निरन्तर मुख्य डाकघर / शाखा डाकघर से समन्वय बनाए रखें और डाक मतपत्रों से संबंधित लिफाफों की समय से प्राप्ति सुनिश्चत कर लें। 10 मार्च, 2022 की प्रातः 8 बजे से पूर्व तक प्राप्त डाक मतपत्रों के समस्त लिफाफों की डाक विभाग द्वारा डिलीवरी सुनिश्चित करने के साथ ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निगं आफिसर द्वारा प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए उन्हें गणना में सम्मिलित किया जाएगा।
8 मार्च, 2022 तक प्राप्त डाक मतपत्रों का विवरण निम्न प्रकार है…
डाक मतपत्रों की उक्त सूचना समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निगं आफिसरों के द्वारा भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों / मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को समय-समय पर उपलब्ध करायी जा रही है। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त रिटर्निगं आफिसरों के द्वारा अपनी-अपनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत मतगणना के लिए लगाई जा रही प्रत्येक मेज पर मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किए जाने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम-52 (2) में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रारूप-18 पर विधिवत आवेदन करने का अनुरोध किया जा चुका है। मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति से संबंधित पूर्ण रूप से भरे हुए प्रारूप-18 मतगणना के लिए नियत दिनांक से तीन दिन पूर्व अपरान्ह 5 बजे तक संबंधित रिटर्निगं आफिसर को प्रस्तुत किए जाने थे। मतगणना परिसर / हॉल / कक्ष में केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश का हकदार होगा। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को मतगणना परिसर / हॉल / कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। गणना परिसर / हॉल / कक्ष में किसी भी प्रकार का आग्नेयाशस्त्र, मोबाईल फोन, कैमरा, स्पाई कैमरा आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल आयोग द्वारा अधिकृत कुछ अधिकारियों को ही गणना परिसर / हॉल / कक्ष में मोबाइल फोन ले जाने की नियमानुसार अनुमति होगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कोविड-19 अनुरूपी व्यवहार / कोविड मानक संचालन नियमों का अक्षरशः अनुपालन अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मतगणना परिसर / हॉल / कक्ष में नियमानुसार वही व्यक्ति प्रवेश के हकदार होंगें जो डबल वैक्सीनेटेड हैं। यदि कोई व्यक्ति डबल वैक्सीनेटेड नहीं है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विद्यमान निर्देशों के अनुसार 48 घण्टे पूर्व की आर.टी.पी.सी.आर/आर.ए.टी. निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं जुलूस प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। राज्य के सभी मतगणना केन्द्रों पर सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए भी कवरेज आदि के लिए आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार समुचित प्रबंध किए गए हैं।
आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जीत का अंतर मतगणना के समय रद्द किए गए डाक मतपत्रों से कम हो, तो परिणाम की घोषणा से पूर्व, रद्द किए गए सभी डाक मतपत्रों का रिटर्निगं आफिसर द्वारा अनिवार्य रूप से पुनः सत्यापन करते हुए इसकी नियमानुसार वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जायेगी।मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों से अनुरोध है कि अब तक निर्वाचन प्रक्रिया की भाँति मतगणना कार्य में भी शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना तथा अपने दल का सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।