राजकुमार 4 साल पहले पैरोल पर आकर वापस जेल गया ही नहीं,फरार मुजरिम को अब पुलिस ने रायवाला से अरेस्ट कर कोर्ट के समक्ष पेश कर भेजा जेल

देहरादून

कोविड – 19 महामारी के दौरान जेल से पैरोल/जमानत पर रिहा किये गये अभियुक्तो द्वारा आत्मसमर्पण न करने पर उन्हें पुनः गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। आदेशों के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में फरार चल रहे ऐसे सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

जिसके अनुपालन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी करते हुए इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की सहायता से उनके सभी सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं, साथ ही मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है।

पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 – 53/21 धारा: 380, 411, 34 भादवि के अभियोग में न्यायालय से वर्ष 2021 में पैरोल पर जेल से बाहर आये अभियुक्त राजकुमार, जो पैरोल समाप्त होने के उपरान्त जिला कारागार में आत्मसमर्पण न कर लगातार फरार चल रहा था, को रायवाला पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर रायवाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार सुद्दौवाला देहरादून दाखिल किया गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त…

राजकुमार पुत्र रामकुमार नि0 गंगा सुरजपुर कालोनी, हरिपुरकला, थाना रायवाला, दे0दून, उम्र- 24 वर्ष।

पुलिस टीम…

1- उ0नि0 विनय शर्मा

2- हे0का0 सुधीर सैनी

3- का0 आनन्द

4- का0 अनित कुमार

5- का0 हंसराज।

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