बड़कोट नगर पालिका चुनाव में जनहित याचिका पर हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से पूछा कि 2695 डबल वोटर्स पर क्या निर्णय लिया

देहरादून / नैनीताल

उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका के चुनाव में वोटरों का नाम दो जगह दर्ज होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई।

इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि लिस्ट में शामिल करीब 2695 दोहरे वोटरों की वोटरिंग पर क्या निर्णय लिया।

जबकि एसडीएम ने जांच करके अपनी रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को भेज दी थी। वह रिपोर्ट 28 जुलाई तक कोर्ट में प्रस्तुत करें.

मामले के अनुसार, बड़कोट उत्तरकाशी के रहने वाले राम सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि बड़कोट नगर पालिका की जनसंख्या निकाय चुनाव के दौरान 10,555 थी. जिसमें से 10,321 वोटर थे। लेकिन अब लिस्ट को बढ़ाकर करीब 1 हजार बिना चिन्हित वोटरों को शामिल कर दिया गया है। जब इसकी शिकायत एसडीएम से की गई तो उनके द्वारा शिकायत की जांच की गई। जांच में करीब 2695 वोटर ऐसे पाए गए। जिनका नाम दो वोटर लिस्ट में अंकित है. जिसकी रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को भेजी है।

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