हाइकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष मामले की सुनवाई में पुलिस और जिला प्रशासन को लिया आड़े हाथ,अगली सुनवाई 19 अगस्त मंगलवार को – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

हाइकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष मामले की सुनवाई में पुलिस और जिला प्रशासन को लिया आड़े हाथ,अगली सुनवाई 19 अगस्त मंगलवार को

देहरादून/नैनीताल

नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान कथित अपहरण प्रकरण ने नया मोड़ आ गया है। सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर कड़ा रुख अपनाया है।

हाइकोर्ट ने SSP नैनीताल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि नैनीताल केवल पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय का स्थान भी है यहां पर कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वायरल वीडियो मामले में SSP द्वारा सफाई देने की कोशिश पर मुख्य न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी की, यह कहते हुए कि SSP अपराधियों का बचाव कर रहे हैं और सरकार को उनका तत्काल तबादला करना ही चाहिए।

कोर्ट ने कथित रूप से अपहृत पांच जिला पंचायत सदस्यों की दलीलें सुनने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि ये सदस्य पहले ही अदालत को गुमराह कर चुके हैं। री-पोल की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को 19 अगस्त तक टाल दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल केवल चुनाव के दिन हुई घटनाओं और संबंधित परिस्थितियों पर विचार कर रही है।

हाईकोर्ट की सख्ती से जिले की राजनीति में हलचल मच गई है। कथित अपहरणकर्ताओं और संलिप्त नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने कहा कि कोर्ट की फटकार से साफ है कि इस मामले में अब गंभीर कार्रवाई होगी।

जिला प्रशासन और पुलिस पर अगली सुनवाई से पहले ठोस कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है। यह मामला हाल की प्राकृतिक आपदाओं और बेतालघाट में गोलीबारी जैसे घटनाओं के बीच नैनीताल में राजनीतिक तनाव को और गहराता नजर आ रहा है।

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