देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक बेहद खास रही। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इनमें ऊर्जा बचत, पर्यटन, परिवहन और ग्रामीण व्यवस्थाओं से जुड़े कई बड़े फैसलों रहे। पीएम मोदी ने हाल ही में ऊर्जा संसाधनों के कम उपयोग करने और अगले एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील जनता से की है.इसीलिए पीएम मोदी के ईंधन बचत की अपील को धामी कैबिनेट में रखा गया है, सप्ताह में एक दिन व्हिकल ड्राई डे होगा जिसके लिए सरकारी काम काज को भी ऑनलाइन किया जाएगा और अधिक से अधिक बैठकों को वीसी के माध्यम से करना तय हुआ है।
बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, पंचायतीराज और न्याय विभाग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी नीति लागू करने से लेकर पंचायत भवन निर्माण लागत बढ़ाने और होमस्टे नियमों को सरल बनाने तक कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी।
पर्वतीय क्षेत्रों में लागू होगी स्वैच्छिक चकबंदी नीति
कैबिनेट ने “उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति-2026” को मंजूरी दे दी। प्रत्येक पर्वतीय जिले में 10 गांवों को लक्ष्य बनाया गया है। गांव के 75 प्रतिशत लोगों की सहमति पर चकबंदी समिति गठित होगी और डिजिटल नक्शों की मदद से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपत्तियों के निस्तारण के लिए 120 दिन की समय सीमा तय की गई है। सरकार का मानना है कि इससे बिखरी कृषि भूमि एक बड़े खेत में परिवर्तित होगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।
समीक्षा अधिकारी भर्ती में टाइपिंग स्पीड अनिवार्य
राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए अब कंप्यूटर टाइपिंग की न्यूनतम गति 8 हजार की-डिप्रेशन प्रति घंटा अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज और इंटरनेट का बेसिक ज्ञान भी जरूरी होगा।
सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र (कैप) का नाम बदलकर “परफ्यूमरी एंड एरोमैटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट” कर दिया गया है।
न्याय विभाग में नए पदों को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में न्याय विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रार न्यायालय और केस मैनेजर के पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।
मेडिकल कॉलेजों में संविदा भर्ती आसान
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों की संविदा भर्ती के लिए अब विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। चयन प्रक्रिया सचिव स्तर पर पूरी की जाएगी।
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का पुनर्गठन
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में 29 पदों के स्थान पर अब 40 पद स्वीकृत किए गए हैं। वित्त नियंत्रक, प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, लेखाकार सहित कई नए पद सृजित किए गए हैं।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 277 कर्मचारियों को समान वेतन
राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में संविदा, दैनिक वेतन और प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्यरत 277 कर्मचारियों को “समान कार्य-समान वेतन” का लाभ देने को मंजूरी मिली।
लैब टेक्नीशियन संवर्ग का पुनर्गठन
आईपीएचएस मानकों के अनुसार लैब टेक्नीशियन संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कुल 345 पदों को मंजूरी दी गई। इसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर और चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पद शामिल हैं।
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में 16 नए पद
लोहाघाट, चंपावत स्थित महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के सुचारू संचालन के लिए प्रधानाचार्य सहित 16 पद सृजित किए गए।
लघु जलविद्युत नीति में संशोधन
लघु जल विद्युत परियोजना विकास नीति-2015 में संशोधन करते हुए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी समाप्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पर्यावरण एवं वन स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू करने की समय सीमा भी तय की जाएगी।
ऊर्जा निगमों में निदेशक चयन नियम बदले
ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में निदेशक नियुक्ति से संबंधित नियमावली में संशोधन कर “निदेशक मंडल में नियुक्त” शब्द हटाने को मंजूरी दी गई।
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए नई नियमावली राज्य में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता, नवीनीकरण और समाप्ति की प्रक्रिया अब ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी।
पंचायत भवन निर्माण के लिए 20 लाख पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख प्रति पंचायत भवन कर दी गई है।
विशेष सत्र का सत्रावसान उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के विशेष सत्र का तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करने को मंजूरी दी गई।
विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 15 नए पद विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में 15 नए पद सृजित किए गए हैं, जिनमें वैज्ञानिक अधिकारी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक शामिल हैं।
होमस्टे नियमों में बड़ा बदलाव पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में संशोधन करते हुए होमस्टे में कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। साथ ही रिन्यूअल प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ऑनलाइन फीस जमा होने पर स्वतः नवीनीकरण मान्य होगा।