एक युवा अधिवक्ता ने 500 बस वाहन स्वामियों को दिलवाया कोर्ट से न्याय,समझौते के बावजूद RTO ने लगाया था बेवजह हजारों का जुर्माना – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

एक युवा अधिवक्ता ने 500 बस वाहन स्वामियों को दिलवाया कोर्ट से न्याय,समझौते के बावजूद RTO ने लगाया था बेवजह हजारों का जुर्माना

देहरादून

नैनीताल हाईकोर्ट के वर्ष 2014 के आदेश का आरटीओ देहरादून द्वारा टेंपो विक्रमों पर फुटकर सवारी चढ़ाने व उतराने को रोकने का पालन न करने पर सिटी बस वाहन स्वामी एवं देहरादून जिले की समस्त स्टेज कैरिज द्वारा 6 दिन की हड़ताल दिनांक 18 जुलाई से 23 जुलाई 2024 तक की गई थी।

हड़ताल के क्रम में तत्कालीन आरटीओ देहरादून सुधांशु गर्ग के साथ रविवार को सिटी बस अध्यक्ष के साथ समझौता होने के बावजूद आरटीए की बैठक में आरटीए देहरादून द्वारा आरटीओ परिसर में खड़ी बसों में ₹5000 जुर्माना लगाया गया और परिसर से बाहर खड़ी बसों पर 2500 रुपए जुर्माना लगाया गया और फिर उनके द्वारा लाइसेंस सस्पेंड की कार्यवाही की जानी थी।

आरटीए देहरादून के गलत निर्णय के खिलाफ सिटी बस वाहन स्वामियों द्वारा परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका कर्ता अनुज कुमार चंदेल की तरफ से अपील याचिका डाली गई थी जिसकी पैरवी अधिवक्ता शिवा वर्मा द्वारा की गई और न्यायालय को अवगत कराया कि जो निर्णय आरटीए द्वारा लिया गया था वह विधि विरोध था और धारा 86 के अंतर्गत जिस प्रकार आरटीए देहरादून द्वारा कार्यवाही बस संचालकों पर की गई वह कदापि विधि अनुकूल नहीं है साथ ही वर्मा ने न्यायालय को अवगत कराया की जो शर्तें परमिट की दी गई है उनका किसी भी स्तर पर उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए बस संचालकों के ऊपर जो आदेश थोपा गया वह निराधार एवं विधि विरुद्ध है।

उक्त याचिका में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय द्वारा अपने आदेश में आरटीए द्वारा वाहन स्वामियों पर जुर्माना किए जाने के निर्णय को गलत ठहराया और सिटी बस वाहन स्वामियों के पक्ष में फैसला सुनाया । फैसले से तमाम सिटी बस यूनियन वाहन स्वामी द्वारा मिठाई वितरण कर खुशी मनाई गई साथ ही अधिवक्ता शिव वर्मा को इस जीत के लिए बधाई प्रेषित की और न्यायपालिका का धन्यवाद जताया।

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