जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिलाओं से संबंधित अपराधों की भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित सविधानो पर आयोजित किया सेमिनार – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिलाओं से संबंधित अपराधों की भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित सविधानो पर आयोजित किया सेमिनार

देहरादून/डोईवाला

 

सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून हर्ष यादव ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के तत्वाधान में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आज ब्लाॅक सभागार, विकासखण्ड, डोईवाला Laws, Rights and Entitlement of Women at grass root level विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

शिविर में हर्ष यादव, सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बंधित प्रावधान, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उत्तराधिकार से सम्बंधित प्रावधान, पोक्सों अधिनियम, 2012, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 मेें महिलाओं के अधिकार, साईबर अपराधों, बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान एवं ‘‘ महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्र्तगत महिलाओं के अधिकार के सम्बंध मेें जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्याें के सम्बंध में भी प्रतिभागियों को जानकारी दी गयी तथा प्रतिभागियों के विधि से सम्बन्धित प्रश्नों के भी उत्तर दिये गये।

उपस्थित प्रतिभागियों को युक्ता मिश्रा, उपजिलाधिकारी, डोईवाला, देहरादून द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ-नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी गई तथा  जनसामान्य के हित की पेंशन योजनाओं के सम्बंध में भी अवगत कराया गया।

श्रीमती लता राणा, विद्वान नामिका अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा उपस्थित महिलाओं को यह बताया की न्याय से वंचित महिलायें न्याय पाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित पैनल अधिवक्ताओं की सहायता से न्यायालय में वाद दायर कर न्याय प्राप्त कर सकती है, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा पोक्सों अधिनियम, परिवार न्यायालय की प्रक्रिया एवं घरेलू हिंसा के सम्बंध में जानकारी देकर प्रतिभागियों को जागरूक किया गया। अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला/व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन/राशनकार्ड/मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 पर सम्पर्क कर सकता है। शिविर में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मोबाइल वैन द्वारा भी विभिन्न कानूनों एवं नालसा की विभिन्न स्कीमों के सम्बंध मेें जानकारी दी जायेगी। यह भी अवगत कराया जायेगा कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हेतु कौन-कौन पात्र व्यक्ति है।

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