अंकिता हत्याकांड मे 500 पन्नों में 100 लोगो की गवाही के साथ सोमवार को कोर्ट में होगी रिपोर्ट दाखिल..एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरुगेशन

देहरादून

 

अंकिता भंडारी की हत्या के बाद तेजी से बदले घटनाक्रम के उपरांत आज डीआईजी वी.मुरुगेशन ने विवरण देते हुए मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी उन्होंने बताया कि 19 सितंबर को वादी पुलकित आर्य पुत्र विनोद कुमार निवासी गंगाभोगपुर तल्ला यमकेश्वर द्वारा राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला न0 2 पौड़ी गढ़वाल में अपने रिजार्ट कर्मी कु0 अंकिता भण्डारी पुत्री विरेन्द्र सिह भण्डारी रिजार्ट से कहीं चले जाने सम्बन्धी गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी। जिसके आधार पर राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला न0 2 में मु0अ0सं0 01/2022 धारा 365 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अभियोग की विवेचना जिलाधिकारी के आदेशानुसार नियमित पुलिस को दिनांक 22.09.2022 को स्थानान्तरित की गयी।

अभियोग की विवेचना थाना लक्ष्मणझूला में तैनात व0उ0नि0 मनोहर सिंह रावत को सुपुर्द की गयी व उक्त अभियोग का त्वरित सफल विधिक निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया।

विवेचना ग्रहण करने के पश्चात तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण व रिजार्ट में मौजूद रिजार्टकर्मियो से गहरायी से पूछताछ करने पर पाया कि दिनांक 18 सितंबर की सांय करीब 8 बजे अंकिता भण्डारी वादी पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर व अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ रिजार्ट से जाना व उसके पश्चात किसी भी रिजार्ट कर्मी द्वारा अंकिता भण्डारी को रिजार्ट में ना देखा जाना प्रकाश में आया । घटनास्थल से महत्वपूर्ण जानकारी करने के पश्चात रिजार्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर, पुलकित आर्य व अंकित ऊर्फ पुलकित गुप्ता को कब्जे में लिया गया, जिनसे अंकिता भण्डारी के गुम होने के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा अंकिता भण्डारी को चीला नहर कुनाउ पुल के पास नहर में धक्का देकर हत्या कर देना बताया गया। जिसके पश्चात मुकदमे में अभियुक्त पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता द्वारा अंकिता भण्डारी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में धारा 302, 201, 120 बी भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी कर 23 सितंबर को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। इस प्रकार नियमित पुलिस को अभियोग की विवेचना प्राप्त होने के पश्चात कुछ ही घण्टो में इस अभियोग में हुई घटना का खुलासा किया गया।

अभियुक्त गणो से पूछताछ में बताये गये कुनाउ पुल चीला नहर में नहर के पानी को रुकवा कर अंकिता भण्डारी की तलाश की गयी तो दिनांक 24 सितंबर को एक महिला का शव चीला पॉवर हाउस इनटेक में नहर में मिला जिसे एसडीआरएफ की सहायता से बाहर निकाल कर उक्त महिला शव को अंकिता भण्डारी के परिजनो को पहचान हेतु दिखाने पर उनके द्वारा शव की पहचान उनकी पुत्री अंकिता भण्डारी के रुप में की गयी। चूंकि उक्त अपराध जघन्य महिला अपराध से सम्बन्धित था इस हेतु उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार अभियोग के सफल निस्तारण हेतु 24. सितंबर को पुलिस उपमहानिरीक्षक कानून व्यवस्था पी0 रेणुका देवी के नेतृत्व में एस0आई0टी0 टीम का गठन कर विवेचना सुपुर्द की गयी, साथ ही मृतका अंकिता भण्डारी के शव को पंचायतनामा कार्यवाही के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु एम्स अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर डाक्टरो का एक पैनल गठित कराकर अंकिता भण्डारी के शव के पोस्टमार्टम की विडोयोग्राफी करायी गयी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है।

एस0आई0टी0 द्वारा विवेचना के दौरान पूछताछ में कई गवाहो के बयानात दर्ज किये गये जिसके साथ ही अभियोग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण गवाहो के अन्तर्गत धारा 164 CRPC के बयान न्यायालय में दर्ज कराये गये। विवेचना के दौरान घटना के संबंध मे पी0एम0 कर्ता एक्सपर्ट डाक्टरों से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, व अभियोग से सम्बन्धित अन्य विभागों के एक्सपर्ट की राय रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त की गयी। अभियोग से सम्बधित गवाहो द्वारा विवेचना में दिये गये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यो व घटनास्थल से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को एफ०एस०एल० परीक्षण हेतु भेजकर परीक्षण परिणाम प्राप्त किये गये है।

इसअभियोग में सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन की कार्यवाही किये जाने के पश्चात 17 दिसंबर को इन तीनों अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 302/201/120बी/354क भादवि व 5(1)बी अनैतिक व्यापार निवारण अधि0 में आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया जा रहा है। इस अभियोग में नारको टेस्ट एवं अन्य बिन्दुओं पर विवेचना जारी है।

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है…

1- पुलकित आर्य पुत्र डा0 विनोद आर्य वासी आर्यनगर ज्वालापुर हरिद्वार हाल निवासी वनन्तरा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर जनपद पौड़ी गढ़वाल

(A) मु0अ0सं0 175/2009 धारा 447 भादवि चालानी थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार

(B) मु0अ0सं0 595/2016 धारा 419/420/468/471/120बी/34/109 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद हरिद्वार

(C) मु0अ0सं0 33/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना लक्ष्मणझूला – जनपद पौड़ी गढ़वाल

2- अभियुक्त सौरभ भाष्कर पुत्र शक्ति भाष्कर निवासी 18ए सूरजनगर थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार हाल सहायक प्रबन्धक वनन्तरा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर जनपद पौड़ी गढ़वाल

मु0अ0सं0 33/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना लक्ष्मणझूला जनपद पौड़ी गढ़वाल

3- अभियुक्त अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता पुत्र राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 42 ए दयानन्द नगर थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार हाल प्रबन्धक वनन्तरा रिजॉर्ट गंगा भोगपुर जनपद पौड़ी गढ़वाल

मु0अ0सं0 33/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना लक्ष्मणझूला जनपद पौड़ी गढ़वाल ।

एस०आई०टी० टीम का नाम

1- पी० रेणुका देवी पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध एंव कानून व्यवस्था

2- शेखर सुयाल अपर पुलिस अधीक्षक पौडी गढवाल

3- रेखा यादव अपर पुलिस अधीक्षक हरिद्वार

4- राजेन्द्र सिंह खोलिया, निरीक्षक

5- मनोहर सिंह रावत, उपनिरीक्षक

6- ओमकांत, उपनिरीक्षक

7- श्रद्धानन्द सेमवाल उपनिरीक्षक

8- दीपक कुमार, अपर उपनिरीक्षक

9- गोपाल राम, मुख्य आरक्षी

10- मुकेश कुमार, मुख्य आरक्षी

11- अमरजीत, आरक्षी

12- राहुल, आरक्षी।

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