पूरे देश मे 2 लाख कोविड 19 वायरस से संक्रमित लेकिन उत्तराखण्ड में मात्र इसका 1 प्रतिशत ही है यानी पैनिक होने कि बिल्कुल जरूरत नही.. मुख्य सचिव उतपल कुमार

देहरादून

जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि राज्य में ग्रीन एवं आॅरेंज जनपद में अन्तरजनपदीय आवागमन हेतु  पास की अनिवार्यता नही है, परन्तु आवागमन से पूर्व देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाईट पर रजिस्टेªशन कराना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने बताया कि जो व्यक्ति रेड जोन से प्रवेश कर रहे हैं उनको देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाईट पर पंजीकरण कर अनुमत ई-पास के उपरान्त ही जनपद में प्रवेश करने दिया जायेगा।  जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के नये नियमों के अनुसार जो व्यक्ति अन्य कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों से विभिन्न माध्यमों से जनपद में आ रहे हैं उन्हें 7 दिन संस्थागत क्वारेंटीन तत्पश्चात  14 दिन के लिए  होम क्वारेंटीन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा संस्थागत क्वारेंटीन फैसिलिटी से पेड क्वारेंटीन में जाने का विकल्प व्यक्ति के पास उपलब्ध रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 संक्रमण से कम प्रभावित क्षेत्रों से जनपद में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें 14 दिन का होम क्वारेंटीन किया जायेगा। उन्होंने कहा जिन व्यक्तियों को होम क्वारेंटीन किया गया है उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के नियमों के अनुसार 14 दिन के लिए घर में रहना होता हैै तथा किसी से मिलने एवं घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना प्रतिबन्धित रहता है, यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो  सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगीई।

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