कुमाऊँ STF टीम ने वन्य जीव तस्कर लैपर्ड की खाल के साथ किया अरेस्ट

देहरादून/ऊधमसिंह नगर

 

उत्तराखण्ड एसटीएफ द्वारा वन्य जीव जन्तू के अंगो की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान चलाया जाता रहा है।

 

एक ऐसी ही कार्यवाही में उत्तराखण्ड एसटीएफ की एक टीम लगातार उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपदों में इन वन्य जीव जन्तूओं तथा इनके अंगो के अवैध तस्करों की तलाश में सक्रिय थी, इसी दौरान 10 फरवरी को उत्तराखण्ड स्पेशल टास्क फोर्स को सूचना मिली किं उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में एक वन्य जीव जन्तू के अंगो का अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर वन्य जीव जन्तू के अंगो की तस्करी करने आ रहा है।

 

एसटीएफ की कुमॉऊ युनिट को सतर्क कर प्रभारी निरीक्षक एसटीएफ कुमॉऊ एम0पी0सिंह व वन विभाग खटीमा के साथ एक संयुक्त टीम का गठन कर स्पेशल टास्क फोर्स एवं वन विभाग खटीमा की टीम द्वारा खटीमा क्षेत्र में एक अभियुक्त वीरू प्रसाद(25) पुत्र बुनेला, निवासी सम्पूर्णानगर सिंघर खुर्द, थाना सम्पूर्णानगर, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, एक वन्य जीव जंतु अंगों के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को एक लैपर्ड की खाल, जिसकी लम्बाई करीब 7 फीट व चौढ़ाई करीब 4 फीट के साथ खटीमा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

 

अभियुक्त के विरूद्व वन विभाग खटीमा में वन्य जीव जन्तू संरक्षण अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह यह लैपर्ड की खाल चल्थी वन प्रभाग से लेकर आया है, जो करीब एक वर्ष पुरानी है तथा जिसको जंगल में फन्दा लगाकर गले में किसी धारदार हथियार से मारा गया है। जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12 लाख

रूपए है। वह पहले भी कई बार अवैध वन्य जीव अंगो की तस्करी पहाड़ो से उत्तर प्रदेश व दिल्ली आदि राज्यों में कर चुका है।

 

अभियुक्त ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसका लखनऊ से पासपोर्ट बना है। अभियुक्त इस लैपर्ड की खाल को उत्तराखण्ड में किस-किस से प्राप्त करता है तथा उत्तर प्रदेश में किस-किस को सप्लाई करता है, इस सम्बन्ध में अभियुक्त से पूछताछ जारी है।

 

गिरफ्तार अभियुक्त वीरू प्रसाद पुत्र बुनेला, निवासी सम्पूर्णानगर सिंघर खुर्द, थाना सम्पूर्णानगर, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। उम्र 25 वर्ष।

उत्तराखण्ड (जनपद उधम सिंह नगर) बरामदगी 1 अदद लैपर्ड की खाल नाजायज व गिरफ्तारी 1 नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा2,9,39,42,48,50,51 वन्य जीव जन्तू संरक्षण अधिनियम, 1972

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