29 अप्रैल से देहरादुन क्षेत्र की पूर्व आदेशित दुकाने 2 बजे तक ही खुल सकेंगी

देहरादून

कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम हेतु नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट क्लेमनटाऊन क्षेत्रार्न्तगत दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 7 बजे से दिनांक 3 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 5 बजे तक प्रभावी कोरोना कर्फ्यू संबंधी आदेश में दिनांक 26.4.2021 में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया जाना जन सुरक्षा हित में आवश्यक हो गया है, ताकि सक्रमण की बढ़त को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए जो बदलाव किए गये हैं निम्न है।

1- 29 अप्रैल से अब कोरोना कर्फ्यू नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट व क्लेमनटाऊन के साथ-साथ नगर पालिका परिषद डोईवाला, हरर्बटपुर, विकासनगर तथा मसूरी क्षेत्र में भी प्रभावी रहेगा।

2- कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, बेकरी, डेरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारा तथा अण्डे की दुकाने अब दोपहर 2 बजे तक ही खुली रह सकेगी ।

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