घर मे 5 लोग मौजूद ही सकते हैं विवाह में,प्रदेश में 3 मई तक नहीं कोई छूट ,कोरोना मुक्त जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन,उद्योगों के लिए विशेष व्यवस्था…

देहरादून
उत्तराखण्ड के सभी जिलों में तीन मई तक लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने का फैसला मन्त्रिमण्डल की बैठक ने लिया है और उन जिलों में भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी जहां कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। शादी-विवाह या अंत्येष्टि के लिए संबंधित जिले के डीएम की अनुमति जरूरी होगी। वीरवार की मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन पर विचार हुआ और उसे स्थानीय स्तर पर पूरी तरह से लागू करने का फैसला लिया गया। खास बात यह है कि इसमें कोरोना मुक्त जिले को भी कोई छूट नहीं दी गई है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सीमित संख्या के साथ सचिवालय और विधानसभा शुक्रवार से खोले जाएंगे। कृषि और उद्योग के लिए विशेष तौर पर व्वस्था की गई है।
सभी प्रकार की उड़ाने बंद रहेंगी, ट्रेनें, परिवहन सेवाएं राज्य में भी बंद रहेंगी।
घर के अंदर 5 लोगों की मौजूदगी में शोसल डिस्टेसिंग के साथ शादी करने को अनुमति मिली । डीएम की परमिशन आवश्यकहोगी।अतंरजनपदीय शादी को भी छूट।
डीएम की अनुमति से 20 लोगों की मौजूदगी में अन्त्येष्टि को मंजूरी दी गयी। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी होगा।
5 आदमियों से ज्यादा किसी भी सार्वजनिक जगह पर रहेगी पाबन्दी। 20 अप्रैल के बाद उद्योग चलाने के लिए राज्य में छूट मिकेगी।अनुमति के बाद।
अब प्रदेश के मंत्री विधानसभा में बैठ सकेंगे। अनुसचिव से ऊपर के कर्मचारी सचिवालय और विधानसभा में उपस्थित होंगे।
सभी धार्मिक स्थलों पर आम जनता के लिए प्रतिबंधित किया गया है।चार धामों के कपाट खुलने के समय आम जनता चारों धामों में मौजूद नहीं होगी।

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