पुलिस ने मारा छापा नकली एप्पल मोबाइल की एसेसरीज बेचते हुए कई दुकानदार पकड़े

देहरादून

संदीप तंवर पुत्र श्री महेन्द्र सिंह तंवर निवासी 35 सुमेर नगर, वार्ड न0 12, मानसरोवर जयपुर, राजस्थान, एप्पल कम्पनी के ट्रेडमार्क एव कापी राइट का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की पैकिंग आर्थोराइज कम्पनी ग्रिफिन आईपी सर्विस प्रा०लि० के ऑडिटर द्वारा कोतवाली नगर आकर तहरीर/सूचना दी गई थी कि चकराता रोड देहरादून में कुछ दुकानदारों द्वारा एप्पल कंपनी के डुप्लीकेट मोबाइल एसेसरीज लोगों को गुमराह कर ओरिजिनल बताकर बेच रहे हैं।

जिस सूचना में एप्पल कंपनी के ऑडिट टीम व कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चकराता रोड स्थिति चार मोबाइल की दुकानों -1- साई मोबाइल (दुकान स्वामी- आकाश चन्द्रा पुत्र ओमप्रकाश चन्द्रा नि0 84 मिलाप नगर रुढ़की हरिद्वार) 2- गढ़वाल मोबाइल पता 13/10 चकराता रोड, देहरादून, (दुकान स्वामी – इंतजार हुसैन पुत्र मुक्तियाज नि0 शिवपुरी अधोईवाला रायपुर दे0दून) 3- सतगुरु मोबाइल पता 61/57 नारी शिल्प मार्ग चकराता रोड, (दुकान स्वामी – शुभम नागपाल पुत्र संजय नागपाल नि0 102 आर्यनगर दे0दून) 4- गुरु कृपा मोबाइल 34 चकराता रोड, देहरादून, (दुकान स्वामी – हरजीत पुत्र अमरीक सिंह नि0 40 अंसारी मार्ग, कोत0 नगर)

पर छापा मारा तो साईं मोबाइल की चैकिंग के दौरान नकली एप्पल कम्पनी के नकली एप्पल मोबाइल कवर 77, नकली एप्पल मोबाइल यूएसबी केबल 09, नकली एप्पल मोबाइल चार्जर 02 बरामद हुए, जिसमें से 01 एप्पल मोबाइल कवर परीक्षण हेतु निकालकर शेष मोबाइल कवर, यूएसवी केवल एंव चार्जर को मौके पर सील किया गया।

इसके बाद गढ़वाल मोबाइल पता 13/10 चकराता रोड देहरादून से एप्पल कम्पनी के कुल नकली 170 एप्पल मोबाइल कवर, जिसमें से एक एप्पल मोबाइल कवर परीक्षण हेतु निकाल कर शेष कवरों को मौके पर सील किया गया l तीसरी दुकान सतगुरु मोबाइल पता 61/57 नारी शिल्प मार्ग चकराता रोड देहरादून से नकली एप्पल मोबाइल कवर 190, नकली एफ्पल मोबाइल बैटरी 08, जिसमे से एक मोबाइल कवर व एक मोबाइल की बैटरी बतौर परीक्षण हेतु निकालकर शेष को सील किया l  गुरु कृपा मोबाइल 34 चकराता रोड देहरादून से नकली एप्पल मोबाइल कवर 127, नकली एफ्पल यूएसवी केबल 13 व नकली एफ्पल मोबाइल चार्जर 07 मिले, जिसमें से एक नकली मोबाइल कवर एप्पल, एक नकली यूएसवी केबल, एक नकली एप्पल मोबाइल चार्जर बतौर परीक्षण हेतु निकाल कर शेष को मौके पर सील किया गया l अभियुक्त गणों को उनके जुर्म धारा 51/63 कापीराईट एक्ट से अवगत कराया गया।

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