होली को लेकर राज्य सरकार ने कोरोना की देश मे बढ़ते हुए मरीजो की ताजातरीन स्थिति को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किये हैं। – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

होली को लेकर राज्य सरकार ने कोरोना की देश मे बढ़ते हुए मरीजो की ताजातरीन स्थिति को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किये हैं।

देहरादून

होली ओर कोरोना के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गयी है।हालांकि इसके उल्लंघन के बाद क्या कार्रवाही होगी ये तो सोमवार को ही पता लग पायेगा।

हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री ने भी होली में कोरोना को लेकर अपने बयान में कहा है कि होली को सौहार्दपूर्ण तरीके से घर पर ही रहकर मनाएं ओर ज्यादा लोग किसी भी आयोजन में एकत्रित न हों और भारत सरकार द्वारा जरू गाइडलाइन का पालन किया जाए।

बताते चले कि नियमो के अंतर्गत होलिका दहन कार्यक्रम स्थल की छमता 50 फीसदी व्यक्तियों के लिए ही होगी। होलिका दहन स्थल पर भीड़ का जमावड़ा नहीं किया जाएगा। किसी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क व सामाजिक दूरी के नियम का पालन करेंगे साथ ही होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर की महिला व पुरुष 10 साल से कम उम्र के बच्चे तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियो को कार्यक्रम में शामिल होने से बचना चाहिए।

होली मिलन स्थल पर स्थल की क्षमता का 50 फीसदी अधिकतम 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करेंगे। होली समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर आदि व्यवस्थाओं की सुनिश्चित किया जाएगा तथा बुखार जुखाम आदि से पीड़ित व्यक्तियों तथा बिना मास्क पहने व्यक्तियों का शालीनता के साथ स्थल पर प्रवेश न करने की सलाह दी जाए।

होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जाए किसी प्रकार का हुड़दंग आदि नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान तेज म्यूजिक लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा कैंटोनमेंट जोन मैं होली खेलना पूर्णता प्रतिबंध रहेगा।

लोग अपने घरों के अंदर ही होली मना पाएंगे। संकरी सड़कों व संकरी गलियों आदि में होली खेलने से बचे,होली में पानी के रंगों का प्रयोग करने से बचें।

सूखे ऑर्गेनिक रंगों का ही प्रयोग करें, होली मिलन समारोह में यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जाए। यदि आवश्यक है तो खाद्य पदार्थ व पेयजल वितरण के लिए डिस्पोजेबल गिलास व बर्तनों का प्रयोग किया जाए समारोह स्थल पर आयोजकों द्वारा डस्टबिन आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा कूड़े आदि के इधर उधर ना बिखरा कर डस्टबिन का प्रयोग किया जाएगा। समारोह स्थल पर कोविड-19 इनको व दिशा निर्देशों का समुचित अनुपालन करने का दायित्व आयोजकों का होगा ।

समय समय पर भारत सरकार राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा इसमें सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन और मास्क का उपयोग इत्यादि शामिल है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.