कोविड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामग्री की शॉप 4 बजे तक, पेट्रोल पंप,दवा की दुकान पूरे समय खुले रहेंगे…डीएम आशीष कुमार

देहरादून

जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट ऋषिपर्णा सभागार में प्रेस वार्ता में कोविड कफ्र्यू के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देते हुए बताया कि कफ्र्यू के दौरान रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बैकरी, अंडा, मीट- मछली वैध (लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 4 बजे तक ही खुली रहेंगी।

पैट्रोल पम्प व गैस आूपर्ति तथा दवा की दुकाने पूरे समय खुली रह सकेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। निजी एवं सार्वजनिक वाहन का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। जिसे सामान लेना है वह अपने नजदीकी दुकानों से समान ले सकते हैं, वाहनों से उन लोगों को जाने की छूट होगी जो मेडिकल, टीकाकरण या कोराना का टेस्ट कराने जा रहे हैं या कोई अन्य इमरजैंसी है ऐसे वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन की छूट होगी। जिन चीजों में छूट दी गयी है उनके लिए पास की आवश्यकता नही होगी। अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाएगी।

अन्तर्राज्जीय आवागमन भारत सरकार की गाईड लाईन का इस पर कोई प्रतिबन्धित नहीं है किन्तु सभी को देहरादून को स्मार्ट सिटी की वेबसाईट http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्टेªशन करना एवं आने के 72 घण्टे के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।

अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों जिनको होटल, लाॅज गैस्ट हाउस आदि स्थानों पर ठहरना हो उनको भी स्मार्ट सिटी की बेबसाईट पर रजिस्ट्रैशन एवं कोविड नेगिटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विवाह समारोह में अनुमति हेतु नगर मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जाएगी इस दौरान आने वाले 50 व्यक्तियों की नाम की सूची अनुमति के आवेदन के साथ देनी होगी।

सार्वजनिक हित एवं अन्य निर्माण कार्य चलते रहेगें। औद्योगिक ईकाईयां खुली रहेंगी उनके वाहनो, कार्मिकों एवं श्रमिकों को आवागमन में छूट रहेगी। जनपद में शासकीय कार्यालय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालय मंगलवार से शनिवार तक बंद रहेंगे, आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छूट प्रदान की गई जिनमें कलेक्टेªट, चिकित्सा, पुलिस, खाद्य, सिविल सप्लाई आदि विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे।

आवश्यक सेवाओं के वाहनों का आवागमन में छूट रहेगी। पोस्ट आफिस, बैंक, कुरियर सर्विस चलती रहेंगी। जनपद के नगर निगम देहरादून एवं ऋषिकेश सहित कन्टोंमेंट बोर्ड क्लेमेंन्टाउन एवं गढीकैन्ट में यह आदेश लागू रहेगा तथा जनपद के अन्य क्षेत्रों में पूर्ववर्ती आदेश 2 बजे तक दुकानें खुलने एवं 07 बजे से आवागमन प्रतिबन्धित होने का आदेश लागू रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन उपलब्ध है, इसके लिए सम्बन्धित डीलरों के नम्बर जारी कर दिए गए है।

इण्डस्ट्री में प्रयुक्त आक्सीजन सिलेण्डर सभी स्वास्थ्य सेवाओं में डायवर्ट किए जा रहे हैं, यदि किसी रोगी को आक्सीजन की जरूरत पड़ती है तथा वह घर पर ही आक्सीजन की व्यवस्था करना चाहता है उनके लिए कोविड पाॅजिटिव रिपोर्ट, चिकित्सक का परामर्श का पर्चा आईडी पू्रफ घर का पूर्ण पता के साथ सलंग्न करना होगा। आक्सीजन रेंमडेसिवर चिकित्सक के परामर्श पर ही दिया जाएगा। दवाईयों और आवश्यक सामग्री निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने पर कार्यवाही की जाएगी।

आज जनपद में ओवररेटिंग एवं जमाखोरी के सम्बन्ध में पूर्ति विभाग तथा बाट- माप विभाग द्वारा 40 राशन की दुकानों तथा स्टोरों में छापेमारी की गई, जिसमें ओवर रेटिंग पाए जाने पर 9 दुकानों का चालान किया गया। उप जिलाधिकारी सदर द्वारा चूना भट्टा स्थित कुमार गैस एजेंसी में छापेमारीकर 33 आक्सीजन सिलेण्डर रिकवर किए गए।

इसके अलावा ऋ़षिकेश में उप जिलाधिकारी द्वारा बड़ी मण्डी स्थित राशन की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी कोरोना कफ्र्यू में आवश्यक सेवाओं को संचालित किये जाने हेतु (कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) पास निर्गत करने की व्यवस्था की गई है। विवाह समारोह हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्टेªट, केन्द्र व राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालय हेतु अपर जिलाधिकारी (वि/रा), समस्त बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी हेतु सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक, पौधा रोपण वृक्षारोपण एवं वनाग्नि रोकथाम तथा वन्यजीव सुरक्षा हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, कृषि कार्य हेतु (किसानों और खेत श्रमिक द्वारा खेती संचालन के लिए) मुख्य कृषि अधिकारी, बागवानी गतिविधियों के संचालन हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी, पशुपालन एवं सम्बद्ध कार्य हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आकस्मिकता की स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन करने वाले व्यक्तियों के लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट/थानाध्यक्ष, दैनिक विद्युत, नलकूप, जल आपूर्ति व संचार सुविधा के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पास निर्गत करने हेतु अधिकृत किए गए हैं। मीडिया कर्मियों के लिए उनका संस्थान का आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।

जिलाधिकारी ने जनमानस से अनुरोध किया है कोविड कर्फ्यू का पालन करें,अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, आवश्यक सामग्री एवं राशन आदि के लिए अपने नजदीकी दुकानों/बाजारों से क्रय की जाए,एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनावश्यक आवागमन ना करें। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में मास्क का उपयोग एवं मानकों का पालन करने का अनुरोध किया।

जिलाधिकारी डाॅं0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्राप्त हुई रिपोर्ट में 2034 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त होने के फलस्वरूप जनपद में आतिथि तक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 53387 हो गयी है, जिनमें कुल 38306 व्यक्ति उपचार के उपरान्त स्वस्थ हो गये हैं। वर्तमान में जनपद में 13385 व्यक्ति उपचाररत हैं। आज जांच हेतु कुल 8536 सैम्पल भेजे गए। हैं। जनपद में आज 51815 व्यक्तियों का कम्यूनिटी सर्विलांस किया गया जिसमें 178 व्यक्तियों में कोविड-19 संक्रमण सम्बन्धी लक्षण पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग को सैम्पलिंग लेने के निर्देश दिए गए। आज जनपद में मास्क का उपयोग ना करने एवं सामाजिक दूरी के मानकों का उल्लंघन करने पर 770 व्यक्तियों के चालान किए गए।

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