उत्तराखंड विधान सभा में 2016 में बैकडोर से भर्ती हुए 228 अभियर्थियों के खिलाफ आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

उत्तराखंड विधान सभा में 2016 में बैकडोर से भर्ती हुए 228 अभियर्थियों के खिलाफ आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

देहरादून

 

उत्तराखंड विधानसभा में बैक डोर से 2016 मे भर्ती हुए अभ्यर्थियों को आज सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थी भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और वीरवार आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही तीखी टिप्पणी भी की है।

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही कार्रवाई को उन्होंने खुद भी ऑनलाइन देखा और विधानसभा द्वारा लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है।

लिहाजा वह अदालत के फैसले का सम्मान एवम् धन्यवाद भी अदा करती हैं।

यहां बताते चले की विधानसभा में 228 अभ्यर्थी बैक डोर भर्ती से भर्ती किए गए थे जिन्हे जांच के बाद विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।

जिसके बाद भर्ती वाले निकाले गए लोग हाई कोर्ट गए थे। वहां विधानसभा के पक्ष में फैसला आया था। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट गए लोगो को फर्सेक बार निराशा का सामना करना पड़ा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर अध्यक्ष ऋतु खंडूरी आश्वस्त नजर आईं।

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