कोविड-19 से सम्बंधित दवाओं,चिकित्सा, उपचार सम्बन्धी सामग्री पर कर कम किया जाए.. मंत्री निर्मला सीतारमण – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

कोविड-19 से सम्बंधित दवाओं,चिकित्सा, उपचार सम्बन्धी सामग्री पर कर कम किया जाए.. मंत्री निर्मला सीतारमण

देहरादून/दिल्ली

 

जी०एस०टी० परिषद की 43वीं बैठक श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में वर्चुअली सम्पन्न हुई।

 

बैठक में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व सुबोध उनियाल , मंत्री (कृषि एवं कृषक कल्याण) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया। बैठक में विभिन्न विषयों यथा विधि समिति एवं फिटमेंट समिति द्वारा संस्तुत विषयों व वर्ष 2021-22 के लिए क्षतिपूर्ति की धनराशि की संगणना किये जाने पर विस्तृत चर्चा की गयी।

बैठक में फॉर्म जीएसटीआर-1 तथा फॉर्म जीएसटीआर-3ख विलम्ब से दाखिल करने पर देय विलम्ब शुल्क की उच्चतम सीमा को टर्नओवर के आधार पर निर्धारित किये जाने, वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने के सन्दर्भ में अनुपालनाओं को कम किये जाने हेतु 2 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यक्तियों के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किया जाना वैकल्पिक रखे जाने तथा 5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यक्तियों के लिए Reconciliation Statement प्रस्तुत किये जाने से छूट दिए जाने, रिटर्न फाइलिंग के लंबित मामलों के निपटान हेतु जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2021 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3ख दाखिल नहीं करने वालो के लिए न्यूनतम विलम्ब शुल्क के साथ Amnesty Scheme लाये जाने तथा ब्याज को भूतलक्षी प्रभाव अर्थात 1.07.2017 से Net Tax Liability पर संगणित किये जाने विषयक प्रावधान को अधिसूचित किये जाने का निर्णय किया गया। राज्य द्वारा करदाताओं के हित में होने के कारण उक्त विषयों का समर्थन किया गया।

 

बैठक में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर की दरों के संबंध में भी परिचर्चा की गयी। इसके तहत कोविड-19 के रोकथाम एवं चिकित्सा उपचार से संबंधित सामग्री यथा मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सिजन कन्संट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टिंग किट इत्यादि के संबंध में कर की दरों को कम किये जाने पर विस्तृत चर्चा की गई।

 

बैठक में चर्चा के उपरान्त कोविड से संबंधित विभिन्न सामग्रियों पर कर की दरों को कम किये जाने हेतु मंत्रियों का समूह (GOM) का गठन किये जाने का निर्णय किया गया। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जन-सामान्य के व्यापक हितों के दृष्टिगत कोविड-19 के चिकित्सा उपचार से संबंधित सामग्रियों पर कर की दर को शून्य किये जाने संबंधी मत प्रभावी तौर पर व्यक्त किया गया।

 

केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा क्षतिपूर्ति तथा जून, 2022 के पश्चात् क्षतिपूर्ति अवधि के समाप्त होने पर राजस्व अर्जन हेतु बनायी जाने वाली रूपरेखा के विषय में एक विशिष्ट बैठक निकट भविष्य में आयोजित किये जाने के संबंध में परिषद को अवगत कराया गया।

 

बैठक में डा. अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर सहित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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