उत्तराखंड की जिला पंचायतें अगले छः माह या या नई जिला पंचायत के गठन तक सरकार ने की प्रशासकों के हवाले – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

उत्तराखंड की जिला पंचायतें अगले छः माह या या नई जिला पंचायत के गठन तक सरकार ने की प्रशासकों के हवाले

देहरादून

राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2020) की धारा 130 की उपधारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड की समस्त जिला पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल समाप्ति (दिनांक 01.12.2024) के पश्चात, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई जिला पंचायत के गठन होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में, सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष को नियुक्त करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है।

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