नैनीताल हाई कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से निकाय चुनाव को लेकर 25 अक्तूबर तक चुनाव कराने और इसी महीने राज्य चुनाव आयुक्त की तैनाती का दिया आश्वासन

देहरादून/नैनीताल

उच्च न्यायालय उत्तराखंड में निकाय चुनाव समय पर न कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। प्रदेश के शहरी विकास निदेशक व अपर सचिव नितिन भदौरिया ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक संपन्न करा दिए जाएंगे। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इसी माह या सितंबर के पहले सप्ताह में कर दी जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को तय की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की सूचना देने के निर्देश दिए थे।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि शहरी विकास विभाग द्वारा चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और अक्टूबर में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे।

न्यायालय को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नितिन भदौरिया ने बताया कि सरकार ने नए निकायों के गठन और कई निकायों में परिसीमन किया गया है और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। हालांकि कोर्ट द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 6 सितंबर को निर्धारित कर दी गई है।

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