देहरादून
उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर सामूहिक नकल की सूचना मिलने या संदेह होने पर प्रश्नपत्र बदले जाएंगे। परीक्षा निरस्त भी की जा सकेगी,दोबारा परीक्षा अन्यत्र होगी। सचल दस्ते में भी होंगे दो पुलिस कांस्टेबल व एक सब इंस्पेक्टर।
प्रदेश के शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बोर्ड परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर समाज विरोधी तत्वों अथवा बाह्य व्यक्तियों को एकत्र नहीं होने देने को जिलाधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है। केंद्रों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। परीक्षा केंद्रों के व्यापक व प्रभावी निरीक्षण को मंडलीय व जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।
परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन करने पर धारा-188 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण व व्यवस्थापन से जुड़े शिक्षकों व केंद्र अधीक्षकों पर प्रहार आदि की दुर्घटना को संज्ञेय अपराध मानते हुए रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। शिक्षाधिकारियों की ओर से गठित सचल दस्तों की प्रत्येक टोली के साथ कम से कम दो पुलिस कांस्टेबल व एक सब इंस्पेक्टर तैनात होंगे। मुख्य शिक्षाधिकारियों व उनके प्रतिनिधियों को पुलिस स्टेशनों पर उपलब्ध वायरलेस पर सूचना देने की सुविधा देने को कहा गया है।