उत्तराखंड के वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन मामले में 3 माह का साधारण कारावास व 1 हजार का अर्थदंड,जमानत ।

देहरादून/रुद्रप्रयाग

उत्तराखंड के वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन मामले में 3 माह का साधारण कारावास व 1 हजार का अर्थदंड की सजा मिली ।

रुद्रप्रयाग जिला न्यायालाय में विधानसभा चुनाव 2012 के दौरान का यह पूरा मामला हुआ था। शुक्रवार को जिला न्यायालय रुद्रप्रयाग में वन मंत्री को सजा सुनाई गई।
मामला दरअसल 2012 विधनसभा का चुनाव का है जब डॉ हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट विधायक का चुनाव लड़ा था।

जिसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई थी लेकिन चुनाव के दौरान हरक सिंह रावत व उनके समर्थकों ने सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ आचार सहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।

पिछले आठ सालों से यह मामला रुद्रप्रयाग न्यायालय में चल रहा था जिसमें मंत्री हरक सिंह रावत को कई बार अदालत में पेश होना पड़ा । हालांकि यह अंदेशा पहले ही जताया जा रहा था कि मंत्री हरक सिंह रावत आचार संहिता मामले में बच पाना मुश्किल होगा।

शुक्रवार को जब न्यायालय का फैसला आया तो उन्हें तीन माह का साधारण कारावास व एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। हालांकि अपीलीय अवधि तक विचारणीय कोर्ट ने वन मंत्री हरक सिंह को जमानत मिल गयी है।

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