धारा 144..बेरोजगार संघ से जुड़े युवाओं के अधिक संख्या में एकत्रित होने के मद्देनजर वीरवार से शुक्रवार रात तक दून परेड ग्राउंड के 300 मीटर परिधि में धारा 144 लागू रहेगी… दून एसपी सिटी

देहरादून
पुलिस अधीक्षक (नगर), देहरादून से 9 फरवरी 2023 को प्राप्त सूचना के अनुसार बेरोजगार संघ के युवाओं उनके अभिभावकों द्वारा स्थान गांधी पार्क, परेड ग्राउण्ड, जनपद देहरादून में 9 फरवरी .2023 से 10 फरवरी 2023, अधिक संख्या में गाँधी पार्क पहुचने की सम्भावना हैं तथा इससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु परेड ग्राउण्ड के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा-144 द०प्र०सं० लागू की गई है। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान, चैराहे अथवा अन्य जगह पर पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे तथा किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चैपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेेगा किसी भी प्रकार के जुलूस/प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।इस क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र, जिसका फल ढाई इंच से अधिक न हो, बम और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट, पत्थर रोड़ा आदि एकत्र करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने घर के आँगन के अतिरिक्त पटाखों एवं बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर, गली पर व चैराहे पर नही करेगा। शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों, बुर्जुगो एंव बीमार व्यक्तियों जिनके लिए इसका सहारा (लाठी) आवश्यक है, पर लागू नहीं होगा।

इस क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिबन्धित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति राजकीय एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुँचायेगा।

आदेश 9 फरवरी 2023 से गाँधी पार्क, परेड ग्राउण्ड में आयोजित धरना प्रदर्शन की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा, यदि इससे पूर्व इसे अपास्त न कर दिया जाये। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन भा०दं०वि० की धारा 188 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि लोक सेवा आयोग ने आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के निर्माण का प्रश्न है, मा० आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा – 2022 एवं उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा- 2021 तथा वन आरक्षी परीक्षा -2022 के पुराने प्रश्न पत्रों को नष्ट करते हुए उक्त परीक्षाओं हेतु विषय विशेषज्ञों के नवीन पैनल द्वारा पुनः नवीन प्रश्न पत्रों का निर्माण कड़ी सुरक्षा में कराया जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.