एसटीएफ ने Mc Donald’s, KFC जैसे रैस्टोरैन्ट की फ्रैन्चाईज़ी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधडी करने वाले गिरोह को वारण्ट बी में छत्तीसगढ़ से किया गिरफ्तार

देहरादून

एक प्रकरण साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुआ था जिसमें देहरादून निवासी शिकायतकर्ता के साथ इसी प्रकार की घटना घटित हुयी थी जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा KFC रेस्टॉरेंट की फ्रैंचाइजी लेने हेतु ऑनलाइन गूगल में सर्च करना जिस पर KFC की वेबसाइट पर जाकर ईमेल inquiry के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करवाना जिस पर ईमेल info@kfcfranchises.co.in से शिकायतकर्ता की मेल आईडी पर एक रिप्लाई आना, जिसके द्वारा स्वंय को KFC की रजिस्टर्ड पार्टनर Sapphire Foods India Ltd बताकर फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन की फीस, सिक्योरिटी डिपोसिट, लाइसेंस नंबर इत्यादि का विवरण हेतु एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल के माध्यम से भेजना, तत्पश्चात उक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आपराधिक षडयन्त्र रचकर विभिन्न मोबाईल नम्बरों से शिकायकर्ता को कॉल कर KFC का Employee बनकर शिकायतकर्ता को KFC की झूठी FRANCHISEE देने के नाम पर ऑनलाईन कुल 24,30,500/- रुपये धोखाधड़ी की गयी । जिसके आधार पर साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर मु0अ0स0 03/2023 धारा 420 ,120बी भादवि व 66 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना निरीक्षक त्रिभुवन रौतेला के सुपुर्द की गयी । अभियोग की विवेचना के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि अभियुक्त गण द्वारा गैंग के रूप में कार्य कर फेक वैबसाईट बनाकर फ्रैन्चाईज़ी देने के नाम पर सम्पूर्ण भारत के भिन्न-भिन्न राज्यो में धोखाधड़ी की जा रही है, जिस सम्बन्ध में अन्य राज्यों से शिकायतों के लिंक भी प्राप्त हुए हैं । उक्त अभियोग के अनावरण हेतु विवेचक निरीक्षक श्री त्रिभुवन रौतेला के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 द्वारा एक पुलिस टीम का गठन किया गया।

टीम द्वारा देश के विभिन्न राज्यो में अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी गयी तथा अभियुक्तो के सम्बन्ध में सूचना संकलित की गयी तो जानकारी प्राप्त हुयी कि इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्तगण को वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अपने यहाँ पंजीकृत अभियोग में गिरफ्तार किया गया । तथा उक्त अभियुक्त गण के विरुद्व अभियोग पंजीकृत होने के कारण अभियुक्त वर्तमान में सैन्ट्रल जेल दुर्ग छत्तीसगढ़ में निरुद्व होना पाया गया । जिस पर विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त गण की संलिप्ता के आधार अभियुक्त गण के विरुद्व वारंट बी प्राप्त किया गया तथा अभियुक्त गण को सैन्ट्रल जेल दुर्ग छत्तीसगढ़ से लाकर न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त कर जिला कारागार देहरादून में दाखिल किया गया ।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास..

1. मु0अ0सं0 02/2023 धारा 420,120बी भादवि व 66डी आईटी एक्ट चालानी थाना साईबर क्राईम देहरादून उत्तराखण्ड

2. मु0अ0सं0 28/2023 धारा 420,34 भादवि चालानी थाना सुपेला, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

अभियुक्तों के नाम …

1- सूरज कुमार पुत्र रामप्रवेश प्रसाद निवासी भवानी बीघा, वारिसलीगंज, जिला नवादा बिहार जो वर्तमान में केन्द्रीय जेल दुर्ग छत्तीसगढ़ । उम्र 24 वर्ष

2- रामप्रवेश प्रसाद पुत्र रोही महतो निवासी भवानी बीघा, वारिसलीगंज, जिला नवादा बिहार जो वर्तमान में केन्द्रीय जेल दुर्ग छत्तीसगढ़ । उम्र 55 वर्ष

पुलिस टीम…

1. निरीक्षक त्रिभुवन रौतेला

2. उ0नि0 राहुल कापड़ी

3. हे0का0 श्रवण कुमार

4. कानि0 हरेन्द्र भण्डारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तराखण्ड आयुष अग्रवाल ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के लोक लुभावने अवसरो/फर्जी साइट/धनराशि दोगुना करने व टिकट बुक करने वाले अंनजान अवसरो के प्रलोभन में न आयें । किसी भी प्रकार के ऑनलाईन कम्पनी की फ्रैन्चाईजी को बुक कराने से पूर्व उक्त साईट का पूर्ण वैरीफिकेशन स्थानीय बैंक, सम्बन्धित कम्पनी आदि से भलीं भांति इसकी जांच पड़ताल अवश्य करा लें तथा गूगल से किसी भी कस्टमर केयर नम्बर सर्च न करें व शक होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन को सम्पर्क करें । वित्तीय साईबर अपराध घटित होने पर तुरन्त 1930 नम्बर पर सम्पर्क करें । इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी के साथ-साथ साईबर पुलिस द्वारा जन जागरुकता हेतु अभियान के अन्तर्गत हैलीसेवा वीडियो साइबर पेज पर प्रेषित किया गया है। जिसको वर्तमान समय तक काफी लोगो द्वारा देख शेयर किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.