ETPBS (सेना/अर्धसैनिक बलों का मत) वाले मतदाताओं को जारी मतपत्रों का हुआ दुरूपयोग, ऐसे मतों को निरस्त किया जाए…गणेश गोदियाल – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

ETPBS (सेना/अर्धसैनिक बलों का मत) वाले मतदाताओं को जारी मतपत्रों का हुआ दुरूपयोग, ऐसे मतों को निरस्त किया जाए…गणेश गोदियाल

देहरादून

उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ETPBS (सेना/अर्धसैनिक बलों का मत) वाले मतदाताओं को जारी मतपत्रों के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए ऐसे मतों को निरस्त करवाये जाने की मांग की है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्गत किये गये सर्विस मतदाताओं के पोस्टल बैलेट की सूची में ऐसे नाम विद्यमान हैं जो या तो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, या लम्बे अवकाश पर हैं अथवा दिवंगत हो चुके हैं।

इसी प्रकार का प्रकरण केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में सामने आया है जहां पर सर्विस मतदाताओं को ETPBS (सेना/अर्धसैनिक बलों का मत) के द्वारा जारी किये गये डाक मतपत्रों की कुल संख्या 3187 है। इस सूची का निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया लगभग 206 सर्विस मतदाता ऐसे पाये गये हैं जो अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा लम्बे अवकाश पर चल रहे हैं या लम्बे अवकाश के दौरान अपने मतदान स्थल पर ईवीएम के द्वारा मतदान कर चुके हैं।

उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव संगठन एवं वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में ही आशंका व्यक्त करते हुए निर्वाचन आयोग से आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि डाक मतपत्रों के इस प्रमाणित दुरूपयोग से निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया पर बडा प्रश्न चिन्ह लगता है।

उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ETPBS (सेना/अर्धसैनिक बलों का मत) के प्रकरणों की शीघ्र निष्पक्ष जांच के उपरान्त इन मतों को निरस्त करते हुए निर्वाचन आयोग के नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे एक अन्य पत्र मे गणेश गोदियाल ने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देशों के अनुरूप म्ज्च्ठै (सेना/अर्धसैनिक बलों का मत) के माध्यम से आने वाले डाक मतपत्रों के प्रारूप-13 (क) का अनुप्रमाणन किसी अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाना है, परन्तु अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी के पदाविधान (रैंक/डेजिग्नेशन) के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रारूप 13 (क) के अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी के पदाविधान (रैंक/डेजिग्नेशन) के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये जांय।

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