केंद्र ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि जहां कोविड-19 संक्रमण की दर 10;% से अधिक या फिर 1 हफ्ते अस्पताल में बेड भरने की दर 60% से ज्यादा हो वहां कंटेन्मेंट जोन के बारे में सोचें

देहरादून

शुक्रवार को केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी कर दिया कि जिन जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं वहां गहन और स्थानीय कंटेन्मेंट जोन बनाने जैसे उपाय किए जाएं ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई के लिए जारी नए दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है।

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर 10 फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में अस्पतालों में मरिजो से बेड भरने की दर 60 फीसदी से ज्यादा है।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि इनमें से कोई भी मानक पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय कंटेन्मेंट जोन बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक कनटेन्मेंट जोन और बड़े कंटेन्मेंट जोन जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है।कहा गया कि कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश का पालन पूरे देश में कड़ाई से लागू होगा।

गृह मंत्रालय का यह आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक दिन में सर्वाधिक 3,79,257 नए मामले आने के साथ भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,83,76,524 हो गई है जबकि इलाज कराने वाले रोगियों की संख्या 30 लाख से अधिक हो गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.