देहरादून
उत्तराखण्ड वित्तीय नियम समिति की संस्तुतियों के अनुसार विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों को वाहन भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में सचिव दिलीप जावलकर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों को वाहन भत्ता अनुमन्य कराये जाने हेतु वाहन भत्ते की दरों एवं शर्तों के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को जिन्हें अपने कार्यों को करने के लिए कई बार अल्प दूरी की यात्राऐं करनी पड़ती हैं एवं जिसके लिए यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं है।
उन्हें शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत वाहन भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है।